आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पेशल-कोर्ट ने सुनाया फैसला
2 महीने पहले हुए थे रिटायर
रायपुर
आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में रायपुर स्पेशल कोर्ट ने निगम के रिटायर्ड अधिकारी को 5 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश मधुसूदन चन्द्राकर ने यह फैसला सुनाया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मनोज सिंह ठाकुर को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई है। 1 लाख रुपए की राशि नहीं देने पर 1 साल सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतने का आदेश पारित किया गया है।
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मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई 2015 में रायपुर निगम में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत मनोज ठाकुर के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरों की रेड मारा था। रेड की कार्रवाई के दौरान घर से तलाशी में मिले सोने-चांदी के आभूषण, नगदी रकम, वाहन, दस्तावेज, बैंक पासबुक, बीमा संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया था। वे रायपुर नगर निगम और भिलाई नगर निगम में भी नियुक्त रहे। आय से अधिक संपत्ति मिलने पर जब एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उसके बाद वे करीब सवा दो साल जेल में रहे। हालांकि, जेल से छूटने के बाद वे दोबारा सेवा में बहाल हो गए। वे रायपुर स्मार्ट सिटी में अधीक्षण अभियंता के तौर पर कार्य कर रहे थे। दिसंबर 2024 में रिटायर हुए थे।