भिलाई में PDS घोटाला: 1007 क्विंटल चावल गायब, दुकान संचालक गिरफ्तार

रमेश गुप्ता

Bhilai PDS Scam : भिलाई। दुर्ग जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। सेक्टर-7 मार्केट स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के ऑनलाइन रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक का मिलान करने पर 1007.51 क्विंटल अरवा चावल कम पाया गया। इस अनियमितता के बाद भिलाई नगर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दुकान के संचालक एवं अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद मामले में आगे की वैधानिक जांच जारी है।

खाद्य विभाग की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि कलेक्टर (खाद्य शाखा) दुर्ग के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक ने भिलाई नगर थाने में लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में सेक्टर-7 मार्केट स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान (दुकान आईडी-431004118) के अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत एवं विक्रेता नमिता सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 401/2026 दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच में सामने आई भारी गड़बड़ी

कलेक्टर के आदेश पर गठित जांच समिति ने दुकान का निरीक्षण कर ऑनलाइन स्टॉक और उपलब्ध राशन का भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी और बारदाना पंजी तो मिलीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ‘स्टॉक पंजी’ गायब पाई गई।

भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में केवल 26.50 क्विंटल चावल मिला, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में 1034.01 क्विंटल चावल दर्शाया गया था। इस प्रकार कुल 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाई गई। इस संबंध में अध्यक्ष से मांगा गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा।

पीडीएस नियमों की अनदेखी

प्रारंभिक जांच में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की विभिन्न कंडिकाओं तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि खाद्यान्न का नियमानुसार हिसाब-किताब नहीं रखा गया और ऑनलाइन स्टॉक एवं वास्तविक भंडारण में भारी अंतर मौजूद था।

दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने विवेचना के दौरान दस्तावेजों के परीक्षण, साक्ष्य संकलन और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के बाद पर्याप्त सबूत पाए। इसके आधार पर दुकान के संचालक एवं अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत (63 वर्ष), निवासी सेक्टर-7 भिलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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