रमेश गुप्ता दुर्ग। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधी सोमेश वैष्णव (37) के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया है। दुर्ग पुलिस के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आदेश जारी किया है। आरोपी को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दुर्ग सहित सीमावर्ती जिलों की सीमा छोड़नी होगी।
पुलिस के अनुसार ग्राम अंजोरा निवासी सोमेश वैष्णव के खिलाफ वर्ष 2002 से 2023 के बीच लूट, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और अवैध शराब बिक्री जैसे गंभीर अपराधों के कुल 27 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।
जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस प्रतिवेदन और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद माना कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बन रहा है तथा लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी आधार पर उसे जिलाबदर करने का आदेश पारित किया गया।
आदेश के मुताबिक सोमेश वैष्णव को एक सप्ताह के भीतर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा। वह अगले एक वर्ष तक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
दुर्ग पुलिस का कहना है कि जिले में आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
27 मामलों का आरोपी आदतन बदमाश सोमेश वैष्णव एक साल के लिए जिलाबदर, दुर्ग समेत 7 जिलों में प्रवेश पर रोक

02
Jul