बेमेतरा, 20 जून 2026 राज्य शासन के निर्देशों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप जिले में भूमि पंजीयन की प्रक्रिया पारदर्शिता एवं विधिसम्मत तरीके से संचालित की जा रही है। इस संबंध में प्रकाशित एक समाचार के संदर्भ में प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि जिले में भूखंडों के पंजीयन की समस्त कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, पांच डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों के पंजीयन संबंधी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2025 तथा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार केवल उन्हीं मामलों में पंजीयन से इंकार किया जा सकता है, जहां रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत विक्रय पर प्रतिबंध लागू हो। इसके अतिरिक्त सभी पात्र प्रकरणों में नागरिकों को नियमानुसार पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों को सुगम, पारदर्शी एवं नियमसम्मत पंजीयन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।