( संतोष नामदेव) गौरेला पेंड्रा मरवाही
सही दवा शुद्ध आहार अभियान के तहत
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रामेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षक दवारा कोटपा अधिनियम 2003 के सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया ।
निरीक्षण टीम द्वारा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के गौरेला क्षेत्र में निरीक्षण किया गया ।

० कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु धारा 4 एवं धारा 6 के उल्लंघन अनुरूप कुल 11 दुकानों में 1650 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई है ।
सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह द्वारा कहा गया कि शासन के निर्देशानुसार तम्बाकू युक्त पदार्थों को स्कूल के 100 गज के अंदर विक्रय न करने हेतु आज कार्यवाही की गई है एवं जो दुकान तम्बाकू युक्त पदार्थों को अन्य स्थान पर विक्रय कर रहें हैं उन्हें आवश्यक रूप से
1) धूम्रपान निषेध क्षेत्र एवं
2) 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू युक्त पदार्थ नहीं बेचा जाता है
ऐसा बोर्ड लगाना हेतु सख्त निर्देश दिया गया है ।