बरगी बांध क्रूज हादसा, घायल महिला से पैसे वसूलने वाले नोबल अस्पताल का लाइसेंस रद्द

Noble Hospital Jabalpur License Cancelled : जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में हुए बहुचर्चित बरगी बांध क्रूज हादसे के पीड़ितों के साथ संवेदनहीनता बरतने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हादसे में घायल एक महिला से प्राथमिक उपचार के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले ‘नोबल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल’ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने अस्पताल का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित करते हुए नए मरीजों की भर्ती पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है।

मामूली इलाज के वसूले ₹4700 यह पूरी कार्रवाई घायल सविता शर्मा की शिकायत के बाद हुई है। बरगी बांध क्रूज हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए गौर स्थित नोबल अस्पताल ले जाया गया था। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने केवल पेनकिलर और टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के एवज में महिला से 4 हजार 700 रुपये वसूल लिए थे। आपदा के समय पीड़ितों की मदद करने के बजाय उनसे पैसे वसूलने की इस हरकत को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।

7 दिन में मांगा जवाब लाइसेंस निलंबन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अस्पताल को 7 दिनों के भीतर इस पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा। यदि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अस्पताल के खिलाफ और भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं, उनके डिस्चार्ज होने के बाद किसी भी नए मरीज का इलाज वहां नहीं हो सकेगा।

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