छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि, एक अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए नई परिवर्तनशील महंगाई भत्ता और न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित कर दी हैं। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के मध्य औद्योगिक सूचकांक में हुई 11.28 अंकों की औसत वृद्धि के आधार पर 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 226 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।

कृषि नियोजन के श्रमिकों के लिए सूचकांक में 34 अंकों की वृद्धि होने से उनके भत्ते में 170 रुपये प्रतिमाह तथा अगरबत्ती उद्योग के श्रमिकों के लिए 8.53 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण के मान से वृद्धि की गई है। यह संशोधित दरें 01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए प्रभावी होंगी।

नया वेतनमान निर्धारित होने के बाद, 45 अनुसूचित सामान्य नियोजन के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन जोन अ के लिए 11,402 रुपये, जोन ब के लिए 11,142 रुपये और जोन स के लिए 10,882 रुपये तय किया गया है। इसी क्रम में अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए वेतन क्रमशः 12,052 रुपये (जोन अ), 11,792 रुपये (जोन ब) और 11,532 रुपये (जोन स) निर्धारित है।

कुशल श्रमिकों को जोन अ में 12,832 रुपये, ब में 12,572 रुपये और स में 12,312 रुपये प्राप्त होंगे, जबकि उच्च कुशल श्रमिकों के लिए यह दरें क्रमशः 13,612 रुपये, 13,352 रुपये और 13,092 रुपये प्रतिमाह होंगी। दैनिक वेतन की बात करें तो यह श्रेणी और जोन के अनुसार 419 रुपये से लेकर 524 रुपये के मध्य देय होगा। विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.shramevjayate.cg.gov.in या श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर से प्राप्त की जा सकती है।

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