खाद्य विभाग द्वारा बसुलीडीह इंडेन गैस एजेंसी में छापामार कार्यवाही करते हुवे 648 सिलेंडर जप्त

व्यवसायिक उपयोग करते 6 प्रतिष्ठानों पर छापा ◾
◾एजेंसी द्वारा ब्लैक में बेचे जाने की भी शिकायत ◾
दिलीप गुप्ता
सरायपाली : खाद्य विभाग द्वारा बांसुलीडीह इंडेन गैस एजेंसी में छापामार कार्यवाही करते हुवे 648 गैस सिलेंडर के साथ ही 6 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी गैस का व्यवसायिक उपयोग करते पाए जाने पर कार्यवाही की गई ।
ज्ञातव हो कि गल्फ देशों में चल रहे युद्ध के मद्देनजर पूरे विश्व में तेल व गैस की खिलते बढ़ गई है भारत भी इससे अछूता नहीं है किंतु केंद्र सरकार द्वारा समय रहते आवश्यक कदम उठा लिए जाने के कारण अभी देश में वास्तविक समस्या नहीं है पर विपक्षियों व गैस एजेंसी संचालकों द्वारा इस आपदा का लाभ उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं गैस एजेंटों द्वारा उपभोक्ताओं को गैस देने में आनाकानी की जा रही है तो वहीं ब्लैक में बेचे जाने की भी शिकायतें मिल रही थी । खुले बाजार में भी कुछ लोग 2000/- रुपए लेकर गैस टंकी बेचे जाने की जानकारी आ रही है । राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा इसे रोकने अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है । जिनके निर्देशन में गैस मॉनिटरिंग की जा रही है ।

             इस संबंध में खाद्य निरीक्षक  अविनाश दुबे ने जानकारी देते हुवे बताया कि जिला खाद्य अधिकारी अजय कुमार यादव के  निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी हरीश सोनेश्वरी के मार्गनिर्देशन में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ.ग. शासन के द्वारा दिये निर्देशानुसार एवं कलेक्टर के द्वारा जिले में संचालित समस्त गैस एजेन्सियों को अपने स्टॉक की जानकारी को अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा दिनांक 28.03.2026 को विकासखण्ड बसना स्थित गैस एजेन्सी बंसुलीडीह इंडेन ग्रामीण वितरण की जांच किया गया। जांच में एजेन्सी में स्टॉक मूल्य बोर्ड अद्यतन नही किया जाना एवं स्टॉक पंजी संधारण नही जाना पाया गया। स्टॉक के भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक में सर्वर अनुसार एवं भौतिक रुप में पाये स्टॉक में अंतर पाया गया जिसके कारण संबंधित गैस एजेन्सी के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 के प्रावधानो का उल्लंघन किये जाने के कारण गैस एजेन्सी के संचालक श्री तिरिथ राम पटेल से 648 नग गैस सिलेण्डर जप्त किया गया।

इसी तरह खाद्य विभाग के सयुंक्त जांच दल द्वारा दिनांक 28.03.2026 को नगर महासमुन्द के होटलो, ढाबो एवं ठेलो में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जिसमें (1) दीपक चाट सेंटर में 02 नग घरेलु सिलेण्डर, (2) संदीप दाबेली सेंटर में 01 नग घरेलु सिलेण्डर, (3) ईडली दोसा सेंटर में 01 नग घरेलु सिलेण्डर (4) शाही बिरयानी सेंटर में 01 नग घरेलु सिलेण्डर, (5) नवनीत पान चाय काफी में 01 नग घरेलु सिलेण्डर, (6) राजेश नाश्ता सेंटर में 01 नग घरेलु सिलेण्डर इस प्रकार कुल 06 प्रतिष्ठानो से कुल 7 नग घरेलु एलपीजी सिलेण्र का व्यवसायिक दुरुपयोग पाये जाने पर जप्त किया गया है। संबंधित गैस एजेन्सी एवं प्रतिष्ठानो के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 के प्रावधानो का उल्लंघन किये जाने के कारण घरेलु गैस सिलेण्डरो की जप्ती का प्रकरण सक्षम न्यायालय महासमुन्द में प्रस्तुत किया जा रहा है।

खाद्य विभाग महासमुन्द व सरायपाली यह अपील करता है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानो में ईंधन के रुप में व्यवसायिक सिलेण्डरो का उपयोग करें। होटलो एवं ढाबो की नियमित जांच खाद्य विभाग द्वारा किया जाता रहेगा। घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करते पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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