ड्रंक एंड ड्राइव एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने के मामले मे स्कार्पियो चालक कों 11000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालक के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- स्कार्पियो चालक द्वारा शराब का सेवन कर खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

. सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना यातायात शाखा पुलिस टीम को सूचना मिला कि एक स्कार्पियो चालक काफी ख़तरनाक ढंग से स्कार्पियो वाहन चला रहा है, यातायात पुलिस टीम द्वारा खरसिया नाका मे चेकिंग दौरान स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी/15/ बी /9507 को रुकवाकर वाहन चालक से पूछताछ किया गया, जो स्कार्पियो चालक द्वारा अपना नाम जीवधन कुमार यादव आत्मज गुटूराम उम्र 36 वर्ष साकिन बकमेर थाना मणीपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, स्कार्पियो चालक को ब्रेथ ऐनालिजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, स्कार्पियो चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184, 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे स्कार्पियो वाहन चालक कों 11000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं। साथ ही साथ चालक के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु आरटीओ कार्यालय पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

. सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, प्रधान आरक्षक विमल सिंह, आरक्षक कुंज लाल सोरी सक्रिय रहे।

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