कांकेर। जिले में वर्ष 2022 में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी रूहाब मेमन को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है। घटना के समय आरोपी छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़ा हुआ था।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने 16 नवंबर 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी उसे वाहन से कांकेर क्षेत्र से बाहर ले गया था और लौटते समय जंगल के भीतर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच की, जिसके बाद आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सभी साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।