civil service conduct rules: क्यों करना पड़ा सरकार को साठ साल बाद संशोधन…त्रुटिपूर्ण है सिविल सेवा आचरण नियम में बदलाव की अधिसूचना सूचना

:Editor-in-Chief  सुभाष मिश्र की कलम से:

रायपुर: छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक, कर्मचारी से लेकर अधिकारियों की अब शेयर बाजार में एंट्री पर बैन लग गया है। अब ये शेयर, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया, तो उसे ‘कदाचार यानी मिस कंडक्ट माना जाएगा।सरकारी अफसर-कर्मचारियों की शेयर बाजार में एंट्री बैन, ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रा-डे और क्रिप्टो की ख़रीद बिक्री नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम में जो बदलाव की अधिसूचना जारी की गई है , वह त्रुटिपूर्ण है ।

देखें अधिसूचना की COPY

 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजपत्र में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम में संशोधन की जो अधिसूचना नियम 19उपनियम 5 के खंड ( 1 ) के उप खंड ( ड ) के नाम जोड़ने की बात कही गई है दरअसल वह नियम 17 है । नियम 19!चल अचल मूल्यवान संपत्ति को लेकर है और नियम 17 विनिधान / स्टाक / अंश में सट्टा नही । स्वतः / परिवार के सदस्य – ऐसा विनिधान नहीं जिसमें शासकीय कार्य निर्वाहन में उलझन से संबंधित है ।
तो एक बार फिर राजपत्र में संशोधन जारी होगा ।


इस संशोधन के अनुसार, अब सिविल सेवकों द्वारा शेयर बाजार में सक्रिय और बार-बार होने वाली ट्रेडिंग गतिविधियों को अनुशासनहीनता माना जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसी गतिविधियां सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा पर सवाल उठा सकती हैं, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ उनकी वित्तीय गतिविधियों उनके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित हो सकती हैं। इस नियम का उद्देश्य सिविल सेवकों को ऐसी गतिविधियों से दूर रखना है, जो उनके पेशेवर दायित्वों में बाधा उत्पन्न कर सकती है या भ्रष्टाचार के अवसर पैदा कर सकती है।

इस संबंध में कर्मचारी संगठनों और जानकारों का कहना है कि डे टू डे ट्रेंडिंग यानी इंट्रा डे ट्रेडिंग और BTST (Buy Today Sell Tomorrow) तक तो प्रतिबंध ठीक है किंतु फ्यूचर्स एंड ऑप्शन (F&O ) प्रतिबंध ठीक नहीं है । उनका कहना है कि बैंक की ब्याजदर कम है सरकार खुद एस आई पी में निवेश करती है जहां 18% तक ब्याज मिलता है । कोई सरकारी कर्मचारी भविष्य की ज़रूरतों के लिए निवेश करता है , डिपाजिट करता है , उसे अपने और परिवार के लिए किसी भी समय पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है ।इस तरह का प्रतिबंध उचित नहीं है ।

http://gad.cg.gov.in/

बात ये है कि सरकार ने यह बदलाव करने के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में बदलाव किया है।
ऐसा क्या हो गया की सरकार को साठ साल बाद सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में बदलाव की ज़रूरत पड़ गई । सरकार को लगता है की बहुत से कर्मचारी आफिस अवर में इस तरह की ट्रेडिंग के काम में लगे रहते है । सुबह 9 बजे से चलने वाला यह कारोबार दोपहर साढ़े तीन बजे तक चलता है । यही वह समय है जब दस बजे से सरकारी दफ़्तर की वर्किंग शुरू होती है । इसमें समय 3.30 रहेगा। कार्यालयीन समय में बहुतेरे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं जो आफिस टाइम लगे रहते हैं और इसमें वेतन से ज़्यादा कमाई करते हैं ।


छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जो नया नियम जारी हुआ है, उसकी मुख्य बातों में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक 30 जून 2025 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत निम्न संशोधन किया गया है:
संशोधन के मुख्य बिंदुः
नियम 19, उप-नियम (5) में जोड़ा गया है:
राज्य शासन के सभी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित उप-बंध लागू होंगे:”
क) शेयर (Shares), प्रतिभूतियां (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) में:
बार-बार, सट्टा-प्रधान या त्वरित लाभ के उद्देश्य से निवेश जैसे: इंट्रा डे ट्रेडिंग
BTST (Buy Today Sell Tomorrow)
फ्यूचर्स एंड ऑप्शन (F&O) और कमर्शियल बेस वही है जो सैलरी पर्सन को एलाउ नहीं है
क्रिप्टोकरेंसी में निवेश यह सब प्रतिबंधित रहेगा।

लॉन्ग टर्म निवेश, यानी निवेश जो बार-बार ट्रेडिंग या त्वरित लाभ के उद्देश्य से न हो, उसकी अनुमति है।
यानी सामान्य तरीके से म्यूचुअल फंड, शेयर, डिबेंचर्स आदि में निवेश किया जा सकता है, लेकिन सट्टा-प्रधान या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर रोक है।
इस संबंध में जो स्पष्टीकरणःहै उसके अनुसार
बार-बार ट्रेडिंग या सट्टा-प्रधान व्यवहार से हित-संघर्ष या गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग की संभावना होती है, इसी कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार
लॉन्ग टर्म निवेश (शेयर, म्यूचुअल फंड) को अनुमति है
इंट्रा डे, BTST, F&O, क्रिप्टो निवेश X पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है ।
इस संशोधन में ishort term investing aur swing trading ko bhi मना नहीं किया गया है

सरकारी मोहकमें के बीच यह सवाल भी है की जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग को यदि मना नहीं किया गया है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को मना क्यों किया गया है ? फ्यूचर एंड ऑप्शन दो महीने बाद के लिए भी तो किया जा सकता है ।
शेयर्स खरीदने पर यदि प्रतिबंध नहीं है तो शेयर को भी एक महीने बाद लाभ पर बेचा जा सकता है विशेषज्ञों की राय है कि इंट्राडे और बीटीएसटी को प्रतिबंधित कर बाकी सब अलाऊ होना चाहिए
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग को यदि मना नहीं किया गया है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को मना क्यों किया गया है.. ?
भविष्य विकल्प (Future Option) को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भविष्य विकल्प से होने वाली आय को व्यवसायिक आय (Business Income) की तरह गिना जाता है। वहीं, शेयरों में अल्पकालिक निवेश (Short Term Stock Investing) से होने वाली आय को अल्पकालिक पूंजी लाभ (Short Term Capital Gain) में शामिल किया जाता है।”

छत्तीसगढ़ सरकार ने सिविल सेवकों के आचरण को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत नियम 19 के उपनियम (5) के खंड (1) के उपखंड (ड) में नया
प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें शेयर, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीद और बिक्री, इंट्रा- डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (बाय टुडे, सेल टुमॉरो), और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग या निवेश को अवचार (कदाचार) के रूप में परिभाषित किया गया है। माना जा रहा है कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और हितों के टकराव को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा ।