Under Chief Minister Girl Marriage Scheme : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत आवेदन करने की तिथि बढ़ी, अब 31 जनवरी 2024 तक कर सकते हेै आवेदन

Under Chief Minister Girl Marriage Scheme

Under Chief Minister Girl Marriage Scheme :  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत आवेदन करने की तिथि बढ़ी, अब 31 जनवरी 2024 तक कर सकते हेै आवेदन

Under Chief Minister Girl Marriage Scheme :  दुर्ग । एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग-ग्रामीण, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन 14 फरवरी से 20 फरवरी 2024 के मध्य होना संभावित है।

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय स्तर पर सामूहिक विवाह पूरे विधिविधान से सम्पन्न किया जायेगा। परियोजना अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना अंतर्गत प्रति जोड़े हेतु कुल 50 हजार रूपये व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसमें 21 हजार रूपये वधु को चेक अथवा खाते में, 21 हजार रूपये विवाह भेंट सामग्री एवं शेष राशि विवाह आयोजन में व्यय किया जाना है।

Under Chief Minister Girl Marriage Scheme : योजनांतर्गत आवेदन करने की पात्रता हेतु वर 21 वर्ष व वधु 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, वर, वधु के निवास हेतु छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण-पत्र अथवा पार्षद द्वारा सत्यापित निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा, एक पालक की दो बालिकाएँ ही योजना हेतु पात्र होगी, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत कार्डधारी परिवार की बालिकाएँ पात्र होगी।

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योजना हेतु पात्र इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग-ग्रामीण, जिला-दुर्ग (छ.ग.), पांच बिल्डिंग परिसर कार्यालय में संपर्क कर सकते है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है।

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