bail शरजील की जमानत अर्जी पर फैसला 20 जुलाई को

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bail  विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय शरजील का मामला

bail नयी दिल्ली . दिल्ली की एक अदालत ने देशद्रोह मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आगे की कार्यवाही 20 जुलाई तक के लिए टाल दी।

bail  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 18 जुलाई तक लिखित दलील दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

bail  इससे पहले अभियोजन पक्ष ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका में कहा था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में ऐसी कोई भी जमानत अर्जी पहले निचली अदालत में जाएगी और केवल अगर राहत नहीं दी जाती है, तो क्या अभियुक्त उच्च न्यायालय में जा सकता है क्योंकि मामला केवल एक विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर सुनवाई के बाद शरजील को जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा। इसके बाद शरजील ने उच्च न्यायालय से जमानत अर्जी वापस लेने के बाद इसे निचली अदालत में पेश किया।

शरजील के वकील ने कहा किया कि उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्देश के मद्देनजर शरजील इमाम को जमानत दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) के तहत लगाए गए आरोप के संबंध में सभी लंबित अपीलों और कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश दिया था।

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अभियोजन पक्ष ने आज यह कहकर लिखित निवेदन दाखिल करने की अनुमति मांगी कि वह एक लिखित निवेदन दाखिल करेंगे क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय द्वारा इसकी जांच की जा रही है। यह सुनने के बाद बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वह भी आवेदक की ओर से एक लिखित निवेदन दाखिल करना चाहेंगे।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राष्ट्रीय राजधानी में सीएए और एनआरसी के खिलाफ कथित भाषणों के लिए शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505 के तहत 2020 में प्राथमिकी दर्ज की है !

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