Traffic police Durg वाहनों के प्रवेश पर प्रातः 6 से रात्रि 11 बजे तक अवागमन प्रतिबंधित , पढ़िए पूरी खबर..

Traffic police Durg

रमेश गुप्ता

Traffic police Durg भारी वाहनों पर प्रतिबंध

Traffic police Durg भिलाई..यातायात पुलिस दुर्ग की अनुशंसा पर जिला दण्डाधिकारी दुर्ग द्वारा करहीडीह मोड से जुनवानी चौक- सुर्या मॉल चौक होकर अवंतीबाई चौक की ओर भारी मध्यम माल वाहकों के प्रवेश पर प्रातः 06.00 से रात्रि 11.00 बजे तक अवागमन प्रतिबंधित किया गया है !

Traffic police Durg इस क्षेत्र के रहवासियों के द्वारा यातायात पुलिस दुर्ग को निरंतर शिकायत प्राप्त हो रहा थी कि भारी वाहनों के द्वारा तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते है और यातायात पुलिस द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण करनें पर इस मार्ग मे शासकीय एवं प्रायवेट स्कूल कॉलेज भी होने से व यह क्षेत्र आबादी एवं बाजार से होकर गुजरता है साथ ही इस वर्ष इस मार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का आकलन किया गया तो 18 सड़क दुर्घटना मे 17 लोग घायल और 05 लोगो की मृत्यु होना पाया गया अतः आमजन की जान-माल की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक से चर्चा की गई थी।

Traffic police Durg इसी प्रकार पावर हाउस मार्केट क्षेत्र मे भारी वाहनों के लोडिंग अनलोडिंग कार्य के कारण लिंक रोड़ मार्ग में जाम की स्थीति निर्मित होती रही है जिसको देखते हुए लिंक रोड़ को जोडने वाले निम्न मार्गो को प्रातः 09.00 से रात्रि 09.00 बजे तक इस मार्ग पर भारी मध्यम माल वाहकों के आगमन पर प्रतिबंधित किया गया है:-


01 – नेहरू चौक, 18 नम्बर रोड़ से लिंक रोड की ओर।
02- सुभाष चौक 18 नम्बर रोड़ से लिंक रोड की ओर।
03 विश्वकर्मा आयरन, बसंत टाकिज के पास से लिंक रोड़ की ओर।
04 सिविल डिस्प्रेंसरी केम्प-02 से लिंक रोड़ की ओर।
05 बिहार होटल मोड से लिंक रोड़ की ओर।
06 सर्कुलर मार्केट से लिंक रोड़ की ओर।

Traffic police Durg विशेष नोटः- प्रतिबंधित समय मे निम्न वाहनों को छूट प्रदान की गई है –

01 फायर ब्रिगेड।
02 एम्बुलेंस।
03 शासकीय उचित मूल्य के दुकानो मे खाद्य सप्लाई करने वाले वाहन।

Traffic police Durg बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदन पर पुष्पेंद्र मीणा, जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के द्वारा निम्न मार्गो को भारी वाहनों के आगमन के समय पर प्रतिबंध किया गया है l

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