Fast track court दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

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Fast track court फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी का फैसला

Fast track court सक्ती !  फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है।

Fast track court विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत फास्ट ट्रेक कोर्ट शक्ति ने बताया कि यह घटना मालखरौदा थाना क्षेत्र की है। दिनांक 11 सितंबर 2021 को सवेरे करीब 8:30 बजे अभियोक्त्री की एम. ए. परीक्षा चल रही थी !

Fast track court वह कॉपी पेन पेंसिल लेने अपने घर से मालखरौदा जा रही थी तभी अभियुक्त अपने मोटरसाइकिल में आया और उसे तीन – चार बार बोला कि मेरे मोटरसाइकिल में बैठो 5 मिनट में घूम कर आते हैं। अभियुक्त के बार – बार कहने पर अभियोक्त्री ने अभियुक्त के मोटरसाइकिल में बैठ गई तब अभियुक्त उसे पास के एक गांव के मकान में ले गया!

जहां घर मालिक अभियुक्त के मोटरसाइकिल को लेकर अन्यत्र चला गया। तब अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ प्रतिरोध के बावजूद जबरदस्ती दुष्कर्म किया । घर वापस आकर अभियोक्त्री ने अपने साथ हुई घटना को अपने माता पिता एवं भाई को बतायी तथा घटना दिवस को ही अपने भाई के साथ थाना मालखरौदा जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई ।

Fast track court पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 295 / 2021 धारा 376, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 376 , भारतीय दंड संहिता के तहत अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट शक्ति में प्रस्तुत किया गया था l

न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को अपने पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय देने एवं उभय पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने के बाद न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया l अभियोजन द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध प्रमाणित कर दिए जाने से विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त हेमंत जाटवर पिता गोपाल जाटवर उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी ग्राम पिहरीद थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा वर्तमान जिला शक्ति छत्तीसगढ़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप धारा 1 के तहत 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹1000 की अर्थदंड से दंडित किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने किया ।

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