Supreem Court ईडी की याचिका खारिज, देशमुख को मिली जमानत
Supreem Court नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
Supreem Court न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर यह कहते हुए विचार करने से इनकार कर कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
Supreem Court पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि चूंकि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सिर्फ इस तथ्य पर विचार किया कि देशमुख जमानत के हकदार हैं या नहीं। इस वजह से उच्च न्यायालय के आदेश का ईडी के मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
पीठ ने कहा, “ हम स्पष्ट करते हैं कि वो मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेंगे।”
देशमुख और उनके कई सहयोगियों पर 2019-21 के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है।
Supreem Court वकील डॉ जयश्री पाटिल की एक शिकायत की प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई ने देशमुख और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई की इस प्राथमिकी के आधार पर बाद में ईडी ने देशमुख के खिलाफ पीएमएलए के मामला दर्ज किया। नवंबर 2021 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बम्बई उच्च न्यायालय ने करीब एक साल से जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता श्री देशमुख को चार अक्टूबर को जमानत दी थी।