दीपावली पर सुरक्षा के सख्त निर्देश — पटाखा दुकानों के लिए जारी हुई गाइडलाइन

एडवाइजरी के अनुसार —

  • पटाखा की दुकानें अज्वलनशील टिन शेड से बनी होनी चाहिए।
  • एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी।
  • खुले बिजली के तार, तेल या गैस लैम्प का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  • किसी भी दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन वर्जित है।
  • हर दुकान में 5 किलो क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र और 200 लीटर पानी का ड्रम व बाल्टी होनी चाहिए।
  • दुकानों के आसपास वाहन पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी ताकि आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड आसानी से पहुंच सके।
  • ट्रांसफार्मर या हाईटेंशन लाइन के नीचे दुकान लगाना सख्त मना है।
  • अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु पर्याप्त खुली जगह अनिवार्य की गई है।

अग्निशमन विभाग ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर “छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021” के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


क्या करें – सुरक्षा के साथ मनाएं दीपावली

  • केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें।
  • खुले मैदानों या खाली जगहों में ही पटाखे जलाएं।
  • पास में हमेशा पानी की बाल्टी या बुझाने के साधन रखें।
  • सूती कपड़े पहनें — सिंथेटिक कपड़े जल्दी आग पकड़ते हैं।
  • बच्चों के साथ हमेशा एक वयस्क व्यक्ति मौजूद रहे।
  • फटे पटाखों का सुरक्षित निपटान पानी में करें।
  • एक बार में एक ही पटाखा जलाएं और आग लगाने के बाद दूरी बनाए रखें

क्या ना करें – छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ा हादसा

  • घर, बंद कमरों या खिड़की के पास पटाखे न जलाएं।
  • ढीले कपड़े पहनकर पटाखे फोड़ने से बचें।
  • ज्वलनशील पदार्थों, सूखी पत्तियों या गैस सिलेंडर के पास आतिशबाजी न करें।
  • असफल पटाखे को दोबारा जलाने की कोशिश न करें
  • दीए या मोमबत्तियां जलते हुए unattended न छोड़ें।
  • किसी भी तरह की जलन या चोट लगने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें

अग्निशमन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि दीपावली का त्योहार उल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा के प्रति लापरवाही न बरतें।
सुरक्षा ही असली रोशनी है, सावधानी ही सबसे बड़ी सजावट।

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