होली पर सख्ती: बिना अनुमति रंग डालना दंडनीय, मुखौटों की बिक्री पर रोक

रायपुर। होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए रायपुर कमिश्नर संजीव शुक्ला ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। निर्देशों के अनुसार किसी भी महिला, पुरुष, बच्चे या बुजुर्ग पर उसकी इच्छा के विरुद्ध रंग या पानी डालना अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही शहर में मुखौटों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 105 बाइक पेट्रोलिंग दल तैनात किए गए हैं, जबकि 73 थाना पेट्रोलिंग वाहन अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त करेंगे। इसके अलावा 15 विशेष एंटी-हुड़दंग टीमों को सक्रिय किया गया है। शहर के 40 स्थायी चेकिंग प्वाइंट्स पर तीन सवारी, शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार और स्टंट करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

इसी क्रम में पुलिस ने राजधानी में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Raipur Police ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने में दें।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी सख्ती
होली को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस ने सघन निगरानी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। असामाजिक गतिविधियों की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए।

थाना खरोरा, थाना आरंग, थाना माना कैंप और थाना राखी क्षेत्र में कुल 22 लोगों के विरुद्ध धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यपालिक दंडाधिकारी/तहसील न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट मिलने के बाद उन्हें केंद्रीय जेल रायपुर अथवा संबंधित न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब बिक्री, हुड़दंग, मारपीट या शांति भंग करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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