:शुकदेव वैष्णव:
महासमुंद: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों की घोषणा कर दी गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम
के तहत आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष महासमुंद में राजनीतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों
की बैठक आयोजित कर तिथियों और अन्य आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया गया।

बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने की। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन भूतड़ा, जिला जनसम्पर्क अधिकारी पोषण कुमार साहू सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के तहत की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर प्रदान करना तथा मतदाता सूची को शुद्ध, सटीक एवं अद्यतन बनाना है।
कलेक्टर ने बताया कि जारी कार्यक्रम के तहत 3 नवम्बर तक प्रशिक्षण कार्य, 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सत्यापन, 9 दिसम्बर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन, 8 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज किया जाएगा। 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

कलेक्टर ने इस अवसर पर राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे पुनरीक्षण के दौरान अपने बूथ स्तरीय एजेंटों के माध्यम से निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को पूरा सहयोग दें, ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जा सकें और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।
उन्होंने मीडिया को जनजागरण का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए पारदर्शी, शत-प्रतिशत मतदाता पंजीकरण में सभी मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे निर्वाचन कार्यों में सहयोगी की भूमिका निभाते हुए आम नागरिकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी व्यापक रूप से दें, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकें।
कलेक्टर ने बताया कि बी.एल.ओ, (बूथ स्तरीय अधिकारी) नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान/लिंकिंग (आधार से जोड़ना) में सहायता करेंगे। मतदाता को ई.एफ. (इलेक्टोरल फॉर्म) भरने में मदद करेंगे उसे एकत्र करेंगे और ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. को जमा करेंगे।
प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ई.एफ. ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे । गणना चरण के दौरान ई.एफ. के अलावा, ई.एफ. के साथ कोई अन्य दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। ईआरओ/एईआरओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक छूटा नहीं है; और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल नहीं है।