13, Shriram Transport : कंपनी ने टैक्स बकाया वाहनों को बेचा, लाइसेंस सस्पेंड

Shriram Transport कंपनी ने टैक्स बकाया वाहनों को बेचा, लाइसेंस सस्पेंड
  1. Shriram Transport कंपनी ने टैक्स बकाया वाहनों को बेचा, लाइसेंस सस्पेंड

  2. Shriram Transport ,श्रेत्रीय परिवहन अधिकारी ने तीन महीने के लिए किया लाइसेंस सस्पेंड

    श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने ९ वाहनों को सीज कर दूसरे को बेच दिया था

    आज की जनधारा रायपुर।

टैक्स बकाया वाहनों को सीज पर दूसरे को बेचने वाले Shriram Transport फाइनेंस कंपनी पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा है। फाइनेंस कपंनी का कारोबार लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।

Shriram Transport कंपनी ने टैक्स बकाया वाहनों को बेचा, लाइसेंस सस्पेंड
Shriram Transport कंपनी ने टैक्स बकाया वाहनों को बेचा, लाइसेंस सस्पेंड

Also read : https://jandhara24.com/news/106224/crime-breaking-gf-hanged-himself-on-suspicion-of-illicit-relationship/

Shriram Transport, इसके लिए श्रेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर ने आदेश जारी किया है। छग में पहली बार ऐसा हुआ है, जब टैक्स बकाया गाडिय़ों को फाइनेंस कंपनी के बेचने पर परिवहन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है।

Shriram Transport,दरअसल, श्रीराम फाइनेंस कंपनी को नोटिस भेजकर टैक्स बकाया वाहनों बेचने पर आरटीओ ने जवाब मांगा था, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद आरटीओ ने लाइसेंस सस्पेंड करने आदेश जारी किया।

३० लाख ६६ हजार रुपए बकाया था टैक्स

Shriram Transport,अफसरों के मुताबिक बीते जून महीने में श्रीराम कंपनी के यार्ड में आरटीओ की टीम ने दबिश दी थी, जिसमें १८ ट्रकों को जब्त कर यार्ड में खड़ा करने और उसे बेचने का खुलासा हुआ था।

Also read : Jagdalpur : शराब पिलाकर 6 दिन पूर्व हत्या कर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा

आरटीओ की जांच में पाया गया कि इन १८ ट्रकों पर करीब ३० लाख ६६ हजार ३११ रुपए टैक्स बकाया है। वहीं, वाहन स्वामी का एड्रेस भी ट्रेस नहीं हो सका, जिसके बाद श्रीराम फाइनेंस कंपनी को आरटीओ ने नोटिस भेजा था।

क्या है आदेश

Shriram Transport कंपनी ने टैक्स बकाया वाहनों को बेचा, लाइसेंस सस्पेंड
Shriram Transport कंपनी ने टैक्स बकाया वाहनों को बेचा, लाइसेंस सस्पेंड

आदेश के मुताबिक केंद्रीय मोटरयान नियम १९८९ के नियम ४४ के तहत जारी व्यापार प्रमाण पत्र सीजी०४-टी-

आरपीआर-टीसी-००२४ को ११-०७-२०२२ से १०-१०-२०२२ तक तीन महीने के लिए सस्पेंड करने आदेश पारित किया गया है। फाइनेंस कंपनी द्वारा ३० दिन के भीतर ट्रांसपोर्ट कमिश्रनर नवा रायपुर के यहां अपील किया जा सकता है।
वर्जन
श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने १८ टैक्स बकाया मालवाहकों को दूसरे को बेच दिया था।

कंपनी का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया गया है।
शैलाभ साहू, आरटीओ, रायपुर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU