0 अभी तक 8 मामलों में कठोर सजा सुनाई गई 0
दिलीप गुप्ता
सरायपाली:- आज सरायपाली विशेष न्यायालय द्वारा दो अलग अलग गांजा तस्करी के मामले में आरोपियों को 15-15 वर्षों की कठोर सजा के साथ ही 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड की भी सजा दी गई है ।
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुवे बताया कि सरायपाली स्थित नारकोटिक से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए तीन विषेश न्यायालय का गठन करने का प्रभाव अब दिखने लगा है। इस माह लगभग 8 मामलों में गांजा तस्करों को कठोर दण्ड से दण्डित कर शासन और न्याय पालिका के मनसा के अनुरूप कार्य निराकरण का परिणाम अब दिखने लगा है। आज दिनांक 30/06/2026 को दो मामलों में सजा सुनाई गई, श्रीमती वंदना दीपक देवागंन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश NDPS के न्यायालय में थाना सिघोडा के अपराध क्रमांक 60/2023 में दिनांक 29/06/2023 को आरोपी गणेश मजूमदार एवं सहः आरोपीया लक्ष्मी दुलाई दोनो निवासी पश्चिम बंगाल को अपने जायलो कार में 2 क्विंटल गांजा परिवहन के आरोप में दोषी पाते हुए दोनो आरोपीयों को आजीवन कारावास तथा दो-दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मामले की विवेचना तत्कालिन थाना प्रभारी केशवराम कोशले के द्वारा किया गया था। एक अन्य मामले में श्रीमान पवन कुमार अग्रवाल तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश NDPS ने थाना सिंघोडा के ही अपराध कमांक 24/2021 में दिनांक 06/04/2021 को आरोपी अशोकर कुमार मीना एवं रमेश गुर्जर राजस्थान निवासी से 24 किलो ग्राम. गांजा अवैध रूप से अपने पास रखने के आरोप में दोषसिध्द पाते हुए दोनो आरोपीयों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रूपये की अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मामले की विवेचना थाना सिंघोडा के सहायक उपनिरीक्षक सनातन बेहरा द्वारा सम्पन्न किया गया था। उल्लेखनीय है कि दोनो मामलों में आरोपी घटना दिनांक से ही न्यायिक अभिरक्षा में थे, जिनकी जमानत उच्च न्यायालय द्वारा भी निरस्त कर दी गई थी, अपराध में प्रयुक्त जायलो कार को राजसात किये जाने का भी आदेश दिया गया है। न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों से यह स्पष्ट है कि अधिकतर मामलों में आरोपी अन्य राज्यों के निवासी होते है और उडिसा से गांजा लेकर छत्तीसगढ से होते हुए अपने राज्य जाने का प्रयास करते है। अंतर्राज्यीय तस्करी का यह मार्ग होने के कारण थाना सिंघोडा से ही जिले के सभी सीमावर्ती थाना में अतिरिक्त बल के साथ सघन चौकसी के परिणाम से लगातार गांजा तस्करी की कार्यवाही की जा रही है, न्यायालय में सभी साक्षीयों को अतिशीघ्र प्रस्तुत कर प्रकरण को शीघ्र निराकरण करने में भी संबंधित थाने की विशेष भूमिका रही है। शासन की ओर से उक्त दोनो मामलों में विषेश लोक अभियोजक देवेन्द्र शर्मा के द्वारा पैरवी की गई।
सरायपाली विशेष न्यायालय द्वारा दो अलग अलग गांजा प्रकरणों में 15-15 वर्षों की सजा व अर्थदंड की सजा

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Jun