रायगढ़। जिले में कई मेडिकल स्टोर्स द्वारा बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाएं बेचने का मामला सामने आया है। प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई अचानक जांच में नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ। खरसिया क्षेत्र के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई, जहां बिना प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवाओं की बिक्री की जानकारी मिली थी।
6 दिसंबर को संयुक्त टीम ने खरसिया के टीआईटी कॉलोनी स्थित राजेश मेडिकल, अशोक मेडिकल, दीपक मेडिकल स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड और भागवत मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में राजेश मेडिकल से कोरेक्स और कोफ-विक्स-का जैसी नशीली दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के बेची जाती पाई गईं। इस पर स्टोर संचालक को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इसी तरह भागवत मेडिकल स्टोर में नशीली दवाओं का विक्रय रिकॉर्ड तथा डॉक्टर की पर्ची मौके पर उपलब्ध नहीं थी। रिकॉर्ड में कई कमियां पाए जाने पर यहां भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रशासन ने सभी मेडिकल स्टोर्स को नियमानुसार दवाओं की बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।