Rules of traffic control
Rules of traffic control : क्योंकि उत्तर प्रदेश ट्रैफिक नियमों को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं. दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो यदि आपका 3 बार चालान हो जाता है.
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Rules of traffic control : इसके बाद आपका ड्राइवर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. हालांकि ये नियम सिर्फ नोएडा के लिए ही लागू किया गया है. नए नियमों के तहत खास बात ये है कि यदि आप बार बार ट्रैफिक नियमों का उलंघन करते हैं न सिर्फ आपका लाइसेंस रद्द होगा बल्कि संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया
दरअसल, उत्तर प्रदेश का नोएडा दिल्ली एनसीआर का पार्ट भी है. इसलिए सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थति हर समय बनी रहती है. पुलिस उपायुक्त यातायात अनिल कुमार यादव के मुताबिक जिन वाहन चालकों का तीन बार चालान कट चुका है.
उनके ड्राइवर लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि ‘सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी’ द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में और उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार लगातार तीन से अधिक चालान कटने पर संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी
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‘रेड लाइट जंपिंग’, ‘ओवर स्पीड’, ‘ओवरलोडिंग’, मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ले जाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या नशे में गाड़ी चलाना आदि नियमों का उलंघन करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी.