छत्तीसगढ़: राज्य में नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों का आरक्षण अब 27 दिसंबर 2024 को नहीं, बल्कि 7 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
पहले यह आरक्षण 27 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन अब इसे एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है और नई तिथि 7 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। यह बदलाव चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा और उम्मीदवारों को आरक्षण के आधार पर अपनी चुनावी तैयारियां करने का अतिरिक्त समय मिलेगा।
शासन द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आरक्षण की प्रक्रिया के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे और उम्मीदवारों को समय पर सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि इस निर्णय से चुनावी तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 7 जनवरी को आरक्षण के बाद चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी।
अब सभी संबंधित अधिकारियों और उम्मीदवारों को इस बदलाव के तहत अपनी रणनीतियों को फिर से निर्धारित करना होगा।