रायपुर पुलिस ने गौमांस बिक्री करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायपुर, 09 जनवरी 2025: थाना आजाद चौक क्षेत्र के मोमिनपारा स्थित एक मकान में गौमांस की बिक्री करने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई 08-09 जनवरी की रात पुलिस को मिली सूचना के आधार पर की गई। सूचना के अनुसार, कुछ लोग एक मकान में गौमांस की बिक्री कर रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस की एक विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मकान में रेड की।

रेड के दौरान एक व्यक्ति, समीर मण्डल, मकान में मौजूद था, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। समीर से पूछताछ के बाद पता चला कि वह और उसके साथी खुर्शीद अली, मोह. मुन्तजीर हैदर, अशफाक अली, अरमान हैदर और मोह. ईरशाद कुरैशी मिलकर गौमांस की बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की और उनके कब्जे से गौमांस, मांस काटने के बड़े चाकू, तराजू, नायलॉन रस्सी, लकड़ी का गुटका और नगदी 2550 रुपये बरामद किए।

इस मामले में थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 13/25 के तहत आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 299, 325 बी.एन.एस. और छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6, 10 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

Related News

गिरफ्तार आरोपियों में समीर मण्डल (36 वर्ष), खुर्शीद अली (30 वर्ष), मोह. मुन्तजीर हैदर (30 वर्ष), अशफाक अली (47 वर्ष), अरमान हैदर (28 वर्ष), और मोह. ईरशाद कुरैशी (28 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस द्वारा इनसे विस्तृत पूछताछ जारी है।

इस कार्रवाई से पुलिस ने गौमांस की बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

Related News