Property dispute: छेड़खानी की लिखाई झूठी रिपोर्ट.. बुआ-दादी हिरासत में.. पति-पत्नी फरार

रायपुर। नाबालिग से छेड़खानी की झूठी रिपोर्ट लिखवाकर दरगाह के खादिम की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है.

आपको बता दें 2020 में संपत्ति विवाद को लेकर बंजारी चौक वाले बाबा की दरगाह से जुड़े खादिम के खिलाफ छोटापारा निवासी एक दंपती ने साजिश रची और नौकरानी की 12 साल की बेटी के जरिये छेड़खानी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई. सिविल लाइंस पुलिस ने शिकायत के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. शुरुआती जांच में में ही मामले का खुलासा होने पर कोर्ट में प्रकरण के खात्मे का केस दायर किया गया.

मामले में कोर्ट ने झूठी रिपोर्ट लिखाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच और प्रकरण पेश करने के आदेश दिए। पुलिस ने बालिका की दादी और बुआ को गिरफ्तार करके
जेल भेज दिया है.


दोनों अपने मालिक अब्दुल कय्यूम के कहने पर साजिश में शामिल हुए। पुलिस को झूठी रिपोर्ट के बदले में रकम देने से संबंधित साक्ष्य नहीं मिले.पता चला है कि चूंकि दोनों मुख्य आरोपी के यहां काम करते थे इसलिए उसके कहने पर बालिका के जरिये रिपोर्ट लिखवाई गई.

आरोपी अब्दुल कय्यूम और उसकी पत्नी दोनों फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है.


पुलिस ने कोर्ट का आदेश मिलते ही मास्टरमाइंड के घर में छापेमारी की लेकिन वहां ताला लगा मिला. पुलिस ने पति-पत्नी को फरार बताया है.इधर सूत्रों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी ने दुर्ग में भी अपना ठिकाना बनाया हुआ है.

सीसीटीवी कैमरे से पकड़ा झूठ, संगठित अपराध और साजिश की एफआईआर

पुलिस ने खादिम मोहम्मद नईम रिजवी के खिलाफ दर्ज कराए गए झूठे मामले में आरोपी अब्दुल कय्यूम के के अलावा खैरूनिशा, हमीदा, महेसर नामक महिलाओं के खिलाफ एक दर्जन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ संगठित रूप से अपराध करने की धाराएं भी लगाई गई हैं। चारों आरोपियों पर धारा 212, 216, 217, 229, 230, 231, 232, 233, 237, 308 (1), 308(6), 308 (7), 111 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एफआईआर में पूरे
मामले का मास्टरमाइंड अब्दुल कय्यूम को बताया गया है। आरोपी का दरगाह के पास स्थित जमीन, दुकान को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी की दरगाह के पास दुकान भी है। विवाद को लेकर मुख्य आरोपी ने नौकरानी के परिवार वालों के साथ साजिश रची और 12 साल की बालिका के जरिये खादिम के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 354 आईपीसी और 8 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। जांच में सीसीटीवी कैमरे से झूठ पकड़ा गया। बाल कल्याण समिति से जुड़े काउंसलर ने बालिका से बात की। तब भी साजिश का खुलासा हो गया। इस पर पुलिस ने मामला खारिज करने कोर्ट में प्रकरण पेश किया। इसके बाद पीड़िता, उसके परिजनों और अन्य लोगों के बयान दर्ज हुए। जिसमें आरोपी अब्दुल कय्यूम की साजिश खुली।