शासकीय सेवा में रहते हुए निजी व्यवसाय…व्याख्याता तत्काल प्रभाव से निलंबित

बता दें कि शास. उ.मा.वि., नवागढ़ के व्याख्याता (एल.बी.) रूपानंद पटेल की शिकायत की गई थी. जिसमें बताया गया था कि वे शासकीय सेवा में रहते हुए बिना शासन की अनुमति के निजी व्यवसाय कर रहे हैं.

लोक शिक्षण संचालनालय ने व्याख्याता को कारण बताओ जारी किया था. जिसके बाद व्याख्याता ने अपना पक्ष रखा . लेकिन परीक्षण के उपरांत उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया.

इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) के तहत् व्याख्याता रूपानंद पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

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