:राजेश राज गुप्ता:
कोरिया: पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत की जा रही सतत् कार्यवाही के दौरान बड़ा कदम उठाया गया। उप निरीक्षक बीरबल राजवाड़े, यातायात प्रभारी बैकुन्ठपुर अपने स्टाफ के साथ मझगवां रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे।
इस दौरान शाम लगभग 07:00 बजे पिकअप वाहन क्रमांक CG 16 CN 8025 को रोका गया, जिसके पिछले डाला में करीब 40 महिला-पुरुष श्रमिक बैठे पाए गए। वाहन चालक महेन्द्र सिंह पिता जलेन्दर सिंह, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम रामतिरथ थाना रामानुजनगर, जिला सूरजपुर से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वह थाना रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर से लेबरों को बैकुन्ठपुर लेकर आया था और उन्हें वापस ले जा रहा था।

चेकिंग के दौरान चालक के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। इस पर तत्काल चालक को डाक्टरी परीक्षण हेतु ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा शराब सेवन की पुष्टि की गई। साथ ही वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं पाया गया। उक्त परिस्थितियों में पिकअप वाहन को जब्त करते हुए चालक के खिलाफ धारा 185, 190(2), 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा क्रमांक 7381/25 कायम किया गया है।
विशेष उल्लेखनीय है कि पिकअप वाहन में सवार सभी 40 श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पुलिस अधीक्षक कोरिया के निर्देशानुसार श्रमिकों को तत्काल सरकारी पुलिस बस की व्यवस्था कराकर सुरक्षित रूप से उनके निवास ग्राम गणेशपुर, थाना रामानुजनगर भेजा गया। जब्त वाहन को यातायात शाखा बैकुन्ठपुर में रखा गया है तथा चालक के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

कोरिया पुलिस आम जनता से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन चलाना घातक है और यह दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।