कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में नाम दर्ज
करने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की कोर्ट में दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है
कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले
ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था।
क्या हैं आरोप?
- शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने अदालत में दलील दी कि
- सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल, 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी।
- लेकिन उनका नाम 1980 में ही नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था।
- 1982 में यह नाम सूची से हटा दिया गया और 1983 में नागरिकता लेने के बाद फिर से शामिल कर लिया गया।
याचिका में क्या मांग की गई?
- पुलिस को जांच के निर्देश दिए जाएं।
- मामले में उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
- पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए।
कोर्ट का रुख
अदालत ने याचिका को धारा 175(4) (जांच का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति) के तहत स्वीकार किया और मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है।
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