जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी… पटवारी हिरासत में


मामले का विवरण —
दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को प्रार्थी मुनेश्वर राम पैकरा, निवासी करौली, थाना धौरपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथी शिक्षक अनुक दास को ग्राम करौली के हल्का पटवारी जीवन प्रकाश एक्का ने हिरमनिया निवासी की जमीन बेचने की बात कहकर झांसे में लिया।


पटवारी ने खसरा नंबर 203, रकबा 0.124 हेक्टेयर भूमि को ₹16 लाख में बेचने की बात कही। इस पर प्रार्थी, शिक्षक अनुक दास और एक अन्य शिक्षक सूर्यदेव तिग्गा ने मिलकर रकम की व्यवस्था की।


दिनांक 26 दिसंबर 2024 को पटवारी को ₹9 लाख दिए गए और उसने ₹50 के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कर एक लिखापढ़ी तैयार की। बाद में, पटवारी ने भूमि विक्रेता की तबीयत खराब होने और पैसों की जरूरत का बहाना बनाकर 4 जनवरी 2025 को दोबारा ₹5,12,950 रुपये ले लिए।


जब प्रार्थी ने भूमि की रजिस्ट्री कराने की बात कही, तो आरोपी पटवारी बहाने बनाने लगा। बाद में जब पीड़ितों ने वास्तविक भूमि मालिक हिरमनिया से संपर्क किया, तो उसने बताया कि उसने कोई जमीन बिक्री नहीं की है और न ही पटवारी को इसके लिए अधिकृत किया है।


इसके बाद धोखे का एहसास होने पर प्रार्थी ने थाना धौरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 52/25, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।
पुलिस कार्रवाई —
विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रार्थी से आरोपी द्वारा तैयार स्टांप पेपर की लिखापढ़ी जब्त की और आरोपी का पता तलाश किया। जांच के दौरान आरोपी जीवन प्रकाश एक्का (पिता निर्मल एक्का, उम्र 38 वर्ष, निवासी सिलसिला, थाना लुंड्रा) को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया।


आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
पुलिस टीम में शामिल थे —
थाना प्रभारी उप निरीक्षक अश्विनी दीवान, महिला आरक्षक ज्योति पैकरा, आरक्षक प्रदीप बखला, हरिकिशन, और पंकज देवांगन।
सरगुजा पुलिस ने कहा कि धोखाधड़ी एवं भूमि संबंधी ठगी के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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