औद्योगिक इकाइयों की जांच, अनियमितताओं पर नोटिस जारी

निरीक्षण टीम में सहायक संचालक दिशा शुक्ला, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार, प्रबंधक शशिकांत सिंह जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद , श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र, जिला परिवहन अधिकारी राम कुमार ध्रुव , निरीक्षक विधिक माप विज्ञान विभाग सिद्धार्थ दुबे, एवं एच.के. चौधरी पर्यावरण विभाग उपस्थित रहे।


इसके पश्चात टीम ने पॉली कर्व कंटेनर बिरकोनी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान विभागों द्वारा औद्योगिक संस्थान में अनियमितता पाई गई। जिसमें विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा तौल उपकरणों के सत्यापन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जिस पर नोटिस जारी किया गया।

पर्यावरण विभाग ने आवश्यक लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, प्रबंधन को शीघ्र लाइसेंस प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के तहत जांच में गंभीर उल्लंघन पाए गए। संस्था द्वारा ठेकेदार का लाइसेंस एवं ओवरटाइम संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा निरीक्षण में कारखाना प्रबंधन द्वारा फैक्ट्री लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया तथा श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य में लगाया जाना पाया गया। इन सभी उल्लंघनों पर संबंधित विभागों द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है।

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