दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत नौ लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इन सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पूर्व भी इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि नागरिकों को विरोध प्रदर्शन की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उमर खालिद ने निचली अदालत में दलील दी थी कि उनके खिलाफ दर्ज यूएपीए का मामला खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ठोस सबूत पेश करने में विफल रही है। उनके वकील त्रिदीप पेस ने अदालत में कहा था कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लगभग एक साल बाद दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर भरोसा किया है, जो प्रमाणिक नहीं माने जा सकते। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *