आवास निमार्ण कार्य में लापरवाही… पंचायत सचिव निलंबित

आवास प्लस अंतर्गत कुल 22 हितग्राहियों के आवास स्वीकृति हेतु आधार सहमति पंचायत सचिव के द्वारा आज तक जमा नहीं किया गया है तथा स्वीकृत 73 आवासों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि सुखदेव प्रसाद, पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों एवं अन्य निर्माण कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता है और न ही आवास निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने में रूचि ली जा रही है।

जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपेक्षित प्रगति नहीं आ पा रही है। इस प्रकार पंचायत सचिव के द्वारा अपने पदीय दायित्वों/कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता बरती गई है। पंचायत सचिव का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1)(2)(3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3, 4, 5 एवं 6 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव श्री सुखदेव प्रसाद, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सेमराखुर्द, जनपद पंचायत प्रतापपुर को उपरोक्त कृत्य के लिए, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत प्रतापपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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