National Lok Adalat : बस्तर जिले में गठित 21 खंडपीठों में 3369 प्रकरणों का निराकरण

National Lok Adalat :

National Lok Adalat : बस्तर जिले में गठित 21 खंडपीठों में 3369 प्रकरणों का निराकरण

National Lok Adalat :  जगदलपुर। बस्तर जिले में शनिवार 13 अगस्त को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिवक्ताओं, राजस्व विभाग, नगरपालिक निगम, बैंकों, बीएसएनएल विभाग, विद्युत विभाग, नगरनिगम के सहयोग से 3 हजार 369 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

National Lok Adalat :  नेशनल लोक अदालत के लिए बस्तर जिले में कुल 21 खंडपीठों में सुनवाई की गई। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों के 7 खंडपीठ, परिवार न्यायालय की एक खंडपीठ, स्थायी लोक अदालत की एक खंडपीठ तथा बस्तर जिले सभी 12 राजस्व न्यायालय शामिल हैं।

National Lok Adalat :  इन खंडपीठों में पक्षकारों के बीच सुलह के माध्यम से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में पक्षकारों की भौतिक और वर्चुअल उपस्थिति में सुनवाई की गई। इसके साथ ही स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरण भी निराकृत किए गए।

National Lok Adalat :  नेशनल लोक अदालत हेतु गठित समस्त 21 खण्डपीठों में प्रकरणों के निराकरण हेतु सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में पेनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में रखे गये कुल लंबित 919 प्रकरणों में से 98 आपराधिक प्रकरण 11 दावा प्रकरण, 16 पारिवारिक प्रकरण, 79 धारा 138 नि.ई. एक्ट के प्रकरण, 11 व्यवहार वाद के प्रकरण, 05 श्रम संबंधी प्रकरण, 38 स्पेशल सिटिंग के अन्तर्गत प्रकरण, 09 ट्रैफिक चालान के प्रकरण, 03 जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण एवं 01 अन्य आपराधिक प्रकरण इस प्रकार कुल 271 लंबित प्रकरणों में रूपये 1,06,83,983 में राजीनामा के आधार पर उनका निराकरण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया ।

राजस्व न्यायालयों में गठित 12 खण्डपीठों में कुल 3006 राजस्व प्रकरणों का निराकरण

National Lok Adalat : बस्तर जिले में गठित 21 खंडपीठों में 3369 प्रकरणों का निराकरण

इसी प्रकार सभी प्रमुख बैंकों, बीएसएनएल विभाग, विद्युत विभाग, नगरनिगम (जल प्रदाय शाखा एवं संपत्ति कर शाखा) द्वारा रखे गये कुल 4904 प्रकरणों में से बैंकों के 10. विद्युत विभाग के 29 प्रकरण, सम्पत्ति कर के 27 प्रकरण एवं बीएसएनएल के 26 प्रकरण इस प्रकार कुल 92 प्रकरणों में रूपये 6,90,348 में राजीनामा के आधार पर प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया ।

पति-पत्नी के बीच कराया सुलह

National Lok Adalat :   आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में कई लोगों को आपसी सुलह समझाईस से राजीनामा किए जाने के कारण उन्हें न्यायालयीन प्रकरणों में राहत मिली, जिसमें परिवार न्यायालय जगदलपुर के न्यायालय में डोमनी कन्नौजिया अन्य विरूद्ध कालेन्द्र सिंह के प्रकरण में पति एवं पत्नी के बीच समझौता कराते हुए दांपत्य जीवन साथ बिताने के लिए राजी किया गया। इस प्रकरण में आवेदिका और अनावेदक का विवाह अप्रैल 2017 में सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था।

National Lok Adalat :   विवाह पश्चात् दोनों पक्ष के दाम्पत्य संबंध से 2 संतान का जन्म हुआ तथा अनावेदक द्वारा आवेदिका के साथ मारपीट किया जाता था एवं आवेदिका के गर्भावस्था के दौरान भी अनावेदक द्वारा आवेदिका के साथ मारपीट, गाली गलौच एवं क्रुरता का व्यवहार किया जाता था और अनावेदक द्वारा आवेदिका को बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया और आवेदकगण का भरण-पोषण नहीं किया गया।

National Lok Adalat :  आवेदिका अपने माता-पिता के घर में बच्चों सहित निवासरत थी अनावेदक के पास स्वयं का ट्रेक्टर तथा खेती है जिससे अनावेदक को प्रतिमाह 20,000 रूपये आमदनी होता है ।

National Lok Adalat :   आवेदिका के पास स्वयं का आय का कोई स्त्रोत नहीं है वह पूर्णरूप से अपनी आजीविका हेतु वर्तमान में अपने माता-पिता पर आश्रित थी । अतः आवेदकगण द्वारा अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि दिलाये जाने हेतु यह मामला इस परिवार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के लंबनकाल के दौरान न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यगण द्वारा समझाईश दिया गया।

तत्पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य सुलह का प्रयास करने पर विवाद का आपसी निपटारा हो जाने से और अनावेदक द्वारा आवेदिका एवं उसके बच्चों को अपने साथ रखकर एक साथ सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन का निवर्हन करने की सहमति होने से प्रकरण आज नेशनल लाक अदालत में समाप्त कराया गया है तथा दोनों पक्षों को भविष्य में सुखमय पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की शुभकामनायें दी गयी।

https://jandhara24.com/news/110139/urfi-javeds-pregnancy-urfi-must-know-why-urfi-is-vomiting/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU