महासमुन्द- थाना पटेवा पुलिस के द्वारा मृतिका खीरबाई उर्फ राजकुमारी पटेल की हत्या करने वाला 01 आरोपी को किया गया गिरफ्ता, जादू-टोना के शंका पर घटना को दिया अंजाम घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया आरती निषाद पति ओमकार निषाद उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम भोथली थाना अम्लेश्वर जिला दुर्ग की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 28.10.2024 के रात्रि 10.30 बजे से दिनांक 29.10.2024 के रात्रि 01.30 बजे के मध्य प्रार्थिया की मां खीरबाई उर्फ राजकुमारी पटेल को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला में प्राणघातक हमला कर हत्या कर दिया है । प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पटेवा में मर्ग धारा 194 BNSS व अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 103(1) BNS पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया है । पुलिस की टीम के द्वारा प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर लगाया गया था कि दिनांक 12.11.2024 को मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर गवाहो के समक्ष आरोपी जीतराम निर्मलकर पिता रामनारायण निर्मलकर उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम झाखरमुड़ा थाना पटेवा जिला महासमुंद से पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया, जो बताया कि मृतिका खीरबाई उर्फ राजकुमारी पटेल आरोपी को आए दिन गाली गलौच करती थी व आरोपी द्वारा अपने बच्चो के लिए मृतिका के दुकान से जब भी सामान खरीद कर घर ले जाता था तो आरोपी के बच्चे का तबियत खराब हो जाता था, इसी बात को लेकर आरोपी जीतराम निर्मलकर मृतिका खीरबाई उर्फ राजकुमारी पटेल मेरे बच्चो पर जादू-टोना करती है, शंका पर आरोपी द्वारा दिनांक घटना को खीरबाई उर्फ राजकुमारी पटेल की हत्या करना स्वीकार किया तथा घटना कारित करने में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार कत्तल को आरोपी द्वारा अपने घर में छुपाकर रखा था जिसे निकालकर पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया तथा घटना दिनांक को हत्या करने के बाद मृतिका के घर से उठाकर ले गये वीवो कंपनी का टच स्क्रीन मोबाईल को जप्त कर थाना पटेवा में अपराध धारा 103(1) BNS के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया।
जप्त सामग्री –
01-एक नग लोहे का धारदार कत्तल
02- एक नग विवो मोबाईल कीमती 10000 रूपये।
गिरफ्तार आरोपी:-
01. जीतराम निर्मलकर पिता रामनारायण निर्मलकर उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम झाखरमुड़ा थाना पटेवा जिला महासमुंद
सम्पूर्ण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस के द्वारा की गई।