रायपुर। छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों के लिए एक दिन के लिए शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर गुरुवार को जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान मदिरा का सेवन या पिलाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार शासन की आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियमों एवं शासन निर्देश के बिंदु क्रमांक 22 (22.1) के अनुसार 18 दिसंबर को जिला बेमेतरा में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस के तहत जिले में संचालित सभी देशी मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), विदेशी एवं प्रीमियम मदिरा दुकानें एफ.एल.-1 (घघ), देशी-विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट) एवं एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) तथा मदिरा दुकानों से संलग्न सभी अहाते सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल.-1 (ख-अहाता) पूर्णतः बंद रहेंगे।
निर्धारित अवधि के दौरान मदिरा का क्रय-विक्रय एवं किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित विभागों और मदिरा दुकान संचालकों को जारी किए गए हैं।