license display लाइसेंस डिस्प्ले और मिठाइयों की ट्रे में जरूरी जानकारी का अभाव बनेगा अवहेलना का मामला

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license display राजकुमार मल

license display भाटापारा– संकेत, और सख्ती के मिल रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि अब तक की जांच में यही मिला है कि मिठाई दुकानें, ना लाइसेंस डिस्प्ले को लेकर गंभीर हैं, ना मिठाइयों के निर्माण और अवसान की तारीख का प्रदर्शन ट्रे में कर रहीं हैं। इसलिए आगामी जांच के दौरान इन दोनों पर गंभीरता के साथ नजर रखने की योजना है।

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दीप पर्व विदाई की बेला में है। इस दौरान प्रदेश भर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उसकी प्रारंभिक समीक्षा में कुल जमा सार यह मिला है कि न केवल निगरानी बढ़ानी होगी बल्कि संस्थानों को कड़ी हिदायत देनी होगी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

license display इसलिए निर्माण और अवसान

मिठाइयों की ट्रे में संबंधित खाद्य सामग्री के निर्माण और बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट का उल्लेख करना, इसलिए अनिवार्य किया गया है क्योंकि इस नियम के लागू होने के पहले तक अखाद्य हो चुकी खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं तक पहुंचती रही थी। नए नियम के प्रभावी होने के बाद उपभोक्ता को यह जानकारी हो सकेगी कि कौन सी मिठाई सही है? विपरीत परिस्थितियों में संबंधित संस्थान की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।

license display इसलिए लाइसेंस का डिस्प्ले

बगैर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या पंजीयन के कारोबार के भी मामले प्रकाश में आए हैं। जबकि प्रशासन ने संस्थानों में इसकी जरूरत को अहम माना था और डिस्प्ले को अनिवार्य किया गया । मामले भी बने हैं, जांच में ऐसी गड़बड़ियों पर, हिदायतें दी गई हैं। इसके बावजूद ऐसी अवांछित कारोबारी गतिविधियां न केवल जारी हैं बल्कि गंभीरता भी नहीं दिखाई दी जा रही है। लिहाजा अब न केवल सख्ती से जांच होगी बल्कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी।

license display नहीं तो अवहेलना का मामला

प्रशासन से जैसे संकेत मिल रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए, तो इन दोनों अहम जानकारियों का होना नहीं पाया गया तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के तहत अवहेलना का मामला संबंधित संस्थान के खिलाफ बनाया जा सकता है। इसमें तगड़ा जुर्माना के साथ लाइसेंस सस्पेंड जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

नियमों का पालन अनिवार्य

license display लाइसेंस, पंजीयन या रजिस्ट्रेशन का डिस्प्ले अनिवार्य है। संस्थानों को भारतीय सुरक्षा मानक प्राधिकरण के नियमों के तहत मिठाई निर्माण, बेस्ट बिफोर और कालातीत अवधि बताना होगा।
– डॉ आर के शुक्ला, डिप्टी कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर

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