Komakhan Police : कनकी बोरियों के बीच छिपा लाखों का गांजा, बिहार के दो आरोपी गिरफ्तार, कोमाखान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मध्यप्रदेश से भी जुड़े हुए है इसके तार…..पढ़े पूरी खबर

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Komakhan Police :  कनकी बोरियों के बीच छिपाय लाखों का गांजा, बिहार के दो आरोपी गिरफ्तार, कोमाखान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मध्यप्रदेश से भी जुड़े हुए है इसके तार

 

Komakhan Police :  कोमाखान  !  अंतरराज्यीय गांजा तस्करों से कोमाखान पुलिस ने 45 लाख रुपए का 3 क्विंटल गांजा बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। मामले में बिहार के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपियों ने गांजा को कनकी की बोरियों के बीच छिपाया हुआ था।

पुलिस ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति सवार एक कत्थे रंग की आइशर ट्रक क्रमांक एम एच 40 सी टी 3815 के डाला में भरे हुए चावल कनकी के बोरियों के नीचे छिपाकर अवैध रूप से गांजा रखकर विक्रय के लिये ओडिशा राज्य की ओर से महासमुंद की ओर लाया जा रहा हैं।

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वाहन को रोककर ट्रक में बैठे ड्रायवर एवं उसके साथी से संदेह के आधार पर पूछताछ किया गया, लेकिन वे गोलमोल जवाब दे रहे थे जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर ड्रायवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अनिल कुमार पिता रामकुमार सिंह (32 साल) निवासी बहादुरपुर टोला थाना गडहनी जिला भोजपुर बिहार और बगल मे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सिध्यांन कुमार उर्फ मिस्त्री यादव पिता दिनेश यादव (21 साल) सिकरयां पोस्ट पहरपुर थाना गडहनी जिला भोजपुर बिहार का होना बताया।

ट्रक में भरे चावल (कनकी) की बोरियों के बीच डाला के आगे की ओर सफेद रंग की 50 नग प्लास्टिक चावल बोरियों में के बीच में अंदर में छिपाकर अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने की जानकारी दी। ट्रक में रखे अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा के संबंध में पूछताछ किया गया । जिस पर आरोपियों द्वारा बताया कि राजू उर्फ इरफान भाई जान रीवा मध्यप्रदेश के लिए ले जा रहे थे इसके पहले भी 02 से 03 बार राजू उर्फ इरफान के लिए गांजा परिवहन किए हैं।

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Komakhan Police :  पुलिस ने वाहन से 10 नग सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी प्रत्येक बोरी में 30 -30  किलो कुल 300 किलोग्राम कीम 45,00,000 रुपए के अलावा खंडा (कनकी चावल) कुल 1250 किलोग्राम कीमत करीबन 27500 रूपये, ट्रक क्रमांक एम एच 40 सी टी 3815 कीमत 7,00,000 रूपये, दो मोबाइल जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ मामले में एनडीपीएस की धारा 20 (ख) के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया।

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