Jammu and Kashmir : आतंकवादियों को शरण देने’ वाले का आवासीय घर कुर्क

Jammu and Kashmir :

Jammu and Kashmir : कुलगाम में ‘आतंकवादियों को शरण देने’ वाले व्यक्ति का आवासीय घर हुआ कुर्क

 

Jammu and Kashmir :  श्रीनगर !   जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में ‘जानबूझकर आतंकवादियों को पनाह देने’ के आरोप में पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति के आवासीय घर को कुर्क कर लिया।


पुलिस ने कहा कि कुलगाम पुलिस ने ‘जानबूझकर आतंकवादियों को शरण देने और रहने’ के आरोप में तुरीगाम निवासी सनाउल्लाह मीर के आवासीय घर को कुर्क कर लिया है।
एक पुलिस बयान में कहा गया,“उक्त घर एफआईआर नंबर 10/2023 यू/एस 302, 307 आरपीसी, 7/27 ए अधिनियम, 13,16,18,19,20, 38, 39 गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के मामले से जुड़ा हुआ था जिसमें तीन कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया गया था।”


Jammu and Kashmir :  इसी मुठभेड़ के दौरान तुरीगाम में आतंकवादियों से लड़ते हुए एक पुलिस उपाधीक्षक अमन कुमार ठाकुर और एक सेना का जवान सौमवीर शहीद हो गए थे।
पुलिस ने कहा,“सक्षम अधिकारियों (डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर) से कानूनी मंजूरी प्राप्त करने के बाद घर को कुर्क किया गया।”


जांच में यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया कि उक्त घर का उपयोग आतंकवाद के उद्देश्य, आतंकवादियों को पनाह देने और शरण देने के लिए किया जाता था।


Jammu and Kashmir :  यूएलपी अधिनियम की धारा 2 (जी) और 25 के अनुसार उग्रवाद के उद्देश्य से इस्तेमाल की गई संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पुलिस नागरिकों से एक बार फिर अनुरोध करती है कि वे आतंकवादियों को पनाह न दें या उन्हें आश्रय न दें, अन्यथा वे संपत्ति कुर्की (चल/अचल) की कार्यवाही सहित कानून के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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Jammu and Kashmir :  पुलिस ने कहा,“आतंकवादी द्वारा किसी भी घर या वाहन में जबरन प्रवेश के मामले में, मामले को तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे घरों या अन्य संपत्तियों के खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी।”

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