जगदलपुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिस एस द्वारा मोटरयान अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराणा चौक (रायपुर नाका) से शहर के अंदर एवं माड़िन चौक से शहर की ओर आने-जाने वाले सड़क पर भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश सुबह 07 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही दोपहर 02 बजे से 04 बजे शाम तक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंधित समय में भारी मालयान वाहनों का संचालन आड़ावाल, कुरूंदी, मारेंगा वायपास होकर किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जगदलपुर शहर के विकास एवं विस्तार के फलस्वरूप भीड़-भाड़ होने से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 19.11. 2024 में निर्णय लिया गया है कि शहर के अंदर भारी मालयानों (वाहनों) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जावे साथ ही अति आवश्यक वस्तुओं तथा पी.डी.एस. चावल, दुग्ध, दवाईयों, नगर निगम के वाहन एवं शासकीय वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। साथ ही राईस मिलर द्वारा धान खरीदी केन्द्र से शहर के अंदर बने गोदाम विपणन केन्द्र तक आने-जाने वाले वाहन 15 फरवरी 2024 तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
jagdalpur news- भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश सुबह 07 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित

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