उरमाल ओपेरा मामले में निलंबित एसडीएम को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

गरियाबंद। अश्लील डांस कार्यक्रम को लेकर चर्चा में आए उरमाल ओपेरा मामले में निलंबित एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 16 जनवरी को कमिश्नर महादेव कावरे द्वारा जारी निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए तुलसीदास मरकाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। याचिका में तुलसीदास मरकाम ने कहा था कि बिना उनका पक्ष सुने निलंबन की कार्रवाई की गई, जबकि वे राज्य सरकार के अधीन अधिकारी हैं।

अंतरिम राहत मिलने के अगले दिन तुलसीदास मरकाम मैनपुर स्थित अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने कमिश्नर और कलेक्टर को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेश और याचिका क्रमांक की जानकारी दी। यह पत्र कार्यालय से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

एसडीएम की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की पोस्ट सामने आईं, जिनमें समर्थकों द्वारा फोटो और संदेश साझा किए जा रहे हैं। मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है।

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