बड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में महिला पटवारी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने तत्कालीन एसडीएम अभयसिंह खराड़ी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता, जो पटवारी के पद पर पदस्थ थी, ने वर्ष 2024 में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वर्ष 2016 से 2024 के बीच आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार 22 दिसंबर 2023 की रात आरोपी ने जुलवानिया स्थित उसके घर पर मारपीट की, अश्लील गालियां दीं और जान से मारने व तेजाब डालने की धमकी भी दी।
न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने के आरोपों में दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी महिला कर्मचारी को लंबे समय से ब्लैकमेल कर यौन शोषण कर रहा था और उसका रिश्ता तुड़वाने की धमकी भी देता था।
मामले में यह भी सामने आया कि आरोपी के पारिवारिक जीवन में भी लंबे समय से तनाव था और उसकी पत्नी द्वारा पूर्व में प्रताड़ना को लेकर शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी थीं। अदालत के फैसले के बाद पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।