Hotel Wildflower Hall होटल वाइल्डफ्लावर हॉल मामले की सुनवाई पांच जनवरी तक स्थगित
Hotel Wildflower Hall शिमला ! हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यहां ओबेरॉय समूह के ईस्ट इंडिया होटल्स (ईआईएच) लिमिटेड से होटल वाइल्डफ्लावर हॉल को राज्य सरकार की ओर से अपने कब्जे में लेने से संबंधित मामले की सुनवाई पांच जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति सत्यन वैद्य की एकल पीठ ने सुनवाई पांच जनवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि राज्य ने 500 करोड़ रुपये के होटल वाइल्डफ्लावर हॉल और संपत्ति से जुड़ी लगभग 120 बड़ी भूमि का कब्जा वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक निष्पादन याचिका दायर की है।
Hotel Wildflower Hall इससे पहले गत 17 नवंबर को, राज्य सरकार ने ईआईएच को संपत्ति खाली करने के लिए नोटिस जारी किया लेकिन अगले दिन ईआईएच को उच्च न्यायालय से स्टे मिल गया जिसे जारी रखा गया।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि वह इस मुद्दे पर बीस साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2022 में राज्य सरकार के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार पारित होने के बाद संपत्ति का कब्ज़ा चाहती है।
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Hotel Wildflower Hall इससे पहले ईआईएच लिमिटेड ने अदालत में मध्यस्थता फैसले का मसौदा पेश किया था और आग्रह किया था कि राज्य को संपत्ति का कब्जा उसके पास जारी रखने तथा इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का आदेश देना चाहिए।