मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज; कहा- अब तक जो भी कार्रवाई हुई, वह सही
प्रयागराज/संभल
संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सोमवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा- हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल केस सुनने योग्य हैं। अब तक इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई, वह सही है। हम कमीशन की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कमीशन जांच और दाखिल वाद पहले की तरह जारी रहेगा।
यानी, जामा मस्जिद है या मंदिर इसका मुकदमा भी संभल की लोअर कोर्ट (दीवानी अदालत) में पहले की तरह चलता रहेगा। दरअसल, हिंदू पक्ष की याचिका पर संभल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया। उसी शाम टीम सर्वे के लिए पहुंच गई थी। रात होने के कारण सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। 5 दिन बाद यानी दूसरी बार 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर और ASI टीम पहुंची थी। इस दौरान हिंसा भड़क गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी।