हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी बदहाली पर मुख्य सचिव को नया शपथ पत्र देने का निर्देश दिया

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में व्याप्त अव्यवस्था पर मुख्य सचिव को नया शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा तथा जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी तय की है।

जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2025 को अधिवक्ता अमियकांत तिवारी तथा ईशान वर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर बिलासपुर और रायगढ़ जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कराया था। कमिश्नरों की रिपोर्ट में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, मंगला में बच्चों को खराब भोजन परोसे जाने की शिकायत मिली। सेंट्रल किचन से पहल संस्थान को काम सौंपे जाने के बावजूद खाना परोसने का कार्य पुराने कल्याणी स्व-सहायता समूह के कर्मचारी ही कर रहे थे। रायगढ़ जिलों में भी व्यापक अव्यवस्था पाई गई।

कोर्ट ने मुख्य सचिव से आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी नए शपथ पत्र के माध्यम से देने को कहा है।

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