रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया है. सरकार ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में कुछ खास तरह की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है.
सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है. सरकार ने इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी और F&O (फ्यूचर एंड ऑप्शन) को ‘कदाचार’ की श्रेणी में रखा है. सेवा नियम 19 के उप खंड के प्रावधान के तहत इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया है.
प्रमुख बिंदु
✔ प्रतिबंधित हुए: इंट्राडे ट्रेडिंग, BTST, F&O और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश
✔ अनुमति बरकरार: लॉन्ग टर्म शेयर निवेश, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर
✔ कानूनी बदलाव: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन
✔ उद्देश्य: अधिकारियों का ध्यान काम पर केंद्रित रखना और जोखिम भरे निवेश से बचाना