नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एलन मस्क के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को तुरंत सभी अश्लील, आपत्तिजनक और गैर-कानूनी कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं। खास तौर पर एआई एप ‘ग्रोक’ के माध्यम से बनाए गए कंटेंट पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर सरकार ने एक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एक्स के मुख्य अनुपालन अधिकारी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत वैधानिक एवं उचित सतर्कता दायित्वों के पालन में कमी को लेकर नोटिस जारी किया है। दो जनवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि कानूनों का उल्लंघन कर पहले से बनाए गए या प्रसारित सभी कंटेंट को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर, साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए, बिना किसी देरी के हटाया जाए या उन तक पहुंच को निष्क्रिय किया जाए।
विस्तृत कार्रवाई का आदेश
मंत्रालय ने एक्स को आपत्तिजनक कंटेंट, संबंधित यूजर्स और अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश जारी होने की तिथि से 72 घंटे के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि सरकार को सार्वजनिक चर्चा और विभिन्न संसदीय हितधारकों के माध्यम से समय-समय पर जानकारी मिली है कि एक्स पर प्रसारित हो रहे कुछ कंटेंट शालीनता और अश्लीलता से संबंधित कानूनों के अनुरूप नहीं हैं।
इससे पहले राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ‘ग्रोक’ के दुरुपयोग से महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाए जाने और उन्हें इंटरनेट मीडिया पर साझा किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। आदेश में कहा गया है कि कुछ यूजर्स ‘ग्रोक एआई’ सेवा का दुरुपयोग कर फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं की अश्लील तस्वीरें या वीडियो अपमानजनक और आपत्तिजनक तरीके से होस्ट करने, बनाने, प्रकाशित करने या साझा कर रहे हैं।