(Godhan Justice Scheme) धमतरी कलेक्टर ने अधिकारियों के बीच किया कार्य का विभाजन  

(Godhan Justice Scheme)

(Godhan Justice Scheme) धमतरी कलेक्टर ने अधिकारियों के बीच किया कार्य का विभाजन  

(Godhan Justice Scheme)
(Godhan Justice Scheme) धमतरी कलेक्टर ने अधिकारियों के बीच किया कार्य का विभाजन

(Godhan Justice Scheme) धमतरी ! कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के तौर पर  रोक्तिमा यादव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप उनके तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों मध्य कार्य विभाजन किया है।

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(Godhan Justice Scheme) प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सम्पूर्ण कार्य के अलावा प्रभारी अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, एनजीजीबी, शिक्षा विभाग, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन, सेजस का दायित्व सौंपा गया है। वे सदस्य सचिव जिला लोक शिक्षा समिति होंगी।

इसी तरह उन्हें पर्यटन (राम वनगमन पथ के विशेष संदर्भ में), मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन, हरियर छत्तीसगढ़-मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री घोषणा, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की जिम्मेदारी दी गई है। वे समन्वयक अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (जेजेएम के विशेष संदर्भ में) और गोधन न्याय योजना होंगी।

(Godhan Justice Scheme)  साथ ही कृषि (राजीव गांधी किसान न्याय योजना), उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, रेशम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण सचिवालय, ग्रामोद्योग, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का जिम्मा यादव को दिया गया है।

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(Godhan Justice Scheme)  अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दण्डाधिकारी के अधीन जिले में कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। उन्हें भू-अभिलेख शाखा, लायसेंस, आवास आबंटन शाखा, जिला सत्कार अधिकारी, जिला जेल अधीक्षक, सांख्यिकी लिपिक, राजीव गांधी भूमिहीन, कृषि-मजदूर न्याय योजना और भू-राजस्व संहिता 1959 राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं कृषि खातों की उच्चतम सीमा अधिनियम के तहत मूल, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विचार के प्राप्त होने वाले प्रकरणों (केवल कुरूद तहसील/अनुविभाग), लोकसभा, राज्य सभा, विधानसभा, स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्नों का समयावधि में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराकर निराकरण की जिम्मेदारी दी गई है।

साथ ही परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का टीप प्रतिवेदन प्राप्त करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की समीक्षा अपर कलेक्टर द्वारा की जाएगी। सूचना के अधिकार से संबंधित अपील, विशेष विवाह अधिनियम के तहत मामले, छ.ग. विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 संबंधी कार्य, राजस्व कार्यालय, न्यायालयों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण कर राजस्व शिकायत, प्रकरण का निराकरण, समीक्षा कर यथाशीघ्र प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करने का जिम्मा अपर कलेक्टर को सौंपा गया है।

जिला विभागीय जांच अधिकारी, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 10 में विशेष अधिकारी अपर कलेक्टर होंगे। यातायात, जिला सड़क सुरक्षा, परिवहन, जिला जेल से संबंधित नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही आयुक्त और शासन को भेजी जाने वाली नस्तियों की समीक्षा और नीतिगत नस्तियों को कलेक्टर को अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(Godhan Justice Scheme)  कलेक्टर की अनुपस्थिति में आम जनता से मिलने का कार्य, रोस्टर अनुसार जिला कार्यालयों की शाखाओं और सभी अधीनस्थ राजस्व विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण सहित उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र, प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्हें शासन और जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों के संबंध में तैयारी का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही वे प्रभारी अधिकारी, राज्योत्सव, मेला होंगे।

(Godhan Justice Scheme)  संयुक्त कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय/सामान्य निर्वाचन), नजूल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन, भू-अर्जन शाखा, भू-बंटन, 7500 वर्गफुट तक शासकीय भूमि का बंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, आबादी/नजूल पट्टों को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित (फ्री होल्ड) करना, परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली, राहत और पुनर्वास शाखा का दायित्व दिया गया है।

उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं की समीक्षा, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी धमतरी, छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रभारी अधिकारी (चिटफंड कंपनी संबंधी प्रकरण) की जिम्मेदारी दी गई है। संयुक्त कलेक्टर रामकुमार कृपाल को विधि-विधायी, अभियोजन शाखा, लोक आयोग, वरिष्ठ लिपिक शाखा एवं विविध शाखा जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय, परीक्षा शाखा की जिम्मेदारी दी गई है।

(Godhan Justice Scheme)  उन्हें 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पुरातत्व, धर्म एवं धर्मस्व, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण जिला वक्फ बोर्ड, जनगणना, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफाएबल डाटा के संबंध में और सहायक अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है। संयुक्त कलेक्टर डॉ. विभोर अग्रवाल को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया है।

इसके साथ ही वे अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी और भाड़ा नियंत्रण अधिकारी होंगे। साथ ही उन्हें मंडी धमतरी का दायित्व सौंपा गया है।

(Godhan Justice Scheme)  डिप्टी कलेक्टर उमा राज को ऑडिट, निरीक्षण शाखा, समय सीमा, शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री जनचौपाल, कलेक्टर जनचौपाल, पीजीएन, पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री सचिवालय, अतिविशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही अभिलेख कोष्ठ हिन्दी, अंग्रेजी, मुख्य प्रतिलिपिकार (नकल) शाखा, सोलेशियम फंड, अल्प बचत शाखा, स्वेच्छानुदान शाखा, प्रस्तुतकार शाखा का दायित्व सौंपा गया है।

डिप्टी कलेक्टर दिव्या पोटाई को वित्त, स्थापना, जिला नाजरात, जिला खनिज न्यास निधि, खनिज शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें स्टेशनरी और प्रपत्र, नगरीय निकाय, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष, रेडक्रॉस, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत स्वान, ई-डिस्ट्रिक्ट, सीएससी, चॉइस परियोजना एवं लोक सेवा केन्द्र तथा जिले के आईटी से संबंधित सभी कार्यों के लिए पदेन सचिव एवं प्रभारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस का जिम्मा सौंपा गया है।

(Godhan Justice Scheme)  डिप्टी कलेक्टर तेजपाल सिंह ध्रुव को अतिरिक्त तहसीलदार धमतरी, राजस्व शाखा, राजस्व लेखा, राजस्व मोहर्रिर, राजस्व लेखापाल शाखा, जिला सूचना अधिकारी के साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी धमतरी के निर्देशन में निर्वाचन कार्य संपादित करने का दायित्व सौंपा गया है।

डिप्टी कलेक्टर सोनाल डेविड को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद का सम्पूर्ण प्रभार के साथ ही अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन और भाड़ा नियंत्रण अधिकारी बनाया गया है। उन्हें मंडी कुरूद और उपमंडी मगरलोड की जिम्मेदारी दी गई है।

(Godhan Justice Scheme)  डिप्टी कलेक्टर सुश्री गीता रायस्त को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरी का सम्पूर्ण प्रभार के साथ अनुभाग क्षेत्र के लिए भू अर्जन और भाड़ा नियंत्रण अधिकारी तथा उपमंडी नगरी का दायित्व सौंपा गया है। उक्त सभी अधिकारियों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी करना होगा।

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