Gangster Mukhtar Ansari : गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार,10 साल की सजा
Gangster Mukhtar Ansari : गाजीपुर ! उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद निवासी बाहुबली नेता पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुना दी। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना भरना होगा जबकि दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच साल की सजा तथा दो लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
Gangster Mukhtar Ansari : गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिंद सोनू यादव को गुरूवार को दोषी करार दिया गया था। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। सात अक्टूबर को मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सोनू यादव का बयान दर्ज हुआ था।
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Gangster Mukhtar Ansari : इसके बाद बहस के लिए 11 अक्टूबर की तिथि तय की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। 17 अक्टूबर को अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव, मुख्तार अंसारी एवं सोनू यादव के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना तर्क प्रस्तुत किया था। बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसले के लिए तिथि नियत की थी। न्यायालय ने 26 अक्टूबर , गुरुवार को निर्णय सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया। साथ ही सजा की बिंदु पर सुनवाई और सजा निर्धारण के लिए 27 अक्तूबर की तिथि तय की थी।