:राजेश राज गुप्ता:
कोरिया: आबकारी सचिव श्रीमती आर. शंगीता और कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी पर सख्ती से कार्यवाही करने आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार के मार्गदर्शन में प्राप्त सूचना के आधार पर मध्यप्रदेश से शराब तस्करी पर कार्यवाही की गई। पोड़ी बचरा क्षेत्र के ग्राम गेजी चौकी पोड़ी, थाना-बैकुण्ठपुर निवासी श्रीमती सनमेत पिताम्बर राजवाड़े के द्वारा बिक्री किये जाने की मुखबिर से सूचना मिलने पर त्वरित छापामारी की गई, मौके पर श्रीमती सनमेत रजवार के घर से 33 पाव गोवा व्हिस्की बरामद कर कुल 5.94 लीटर मदिरा प्राप्त हुआ जिसकी छत्तीसगढ़ में कीमत 3960 रूपये है। जिसे तस्करी कर 6600 रूपये में बिक्री किया जा रहा था।

छ.ग आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2), एवं 59क के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को बैकुण्ठपुर सी.जे.एम. कोर्ट से न्यायिक रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया, न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 14 दिनों के लिये जेल भेजने का आदेश दिया गया। धारा 34 (2) के तहत न्यायालय में विधिवत सुनवाई उपरांत दोष सिद्ध पाए जाने पर 1 से 3 वर्ष तक जेल और 25 हजार से एक लाख रूपये तक जुर्माना भी लगाया जाता है।
उपरोक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सपना सिन्हा, मुख्य आरक्षक बबुआ राम, किशुन राम, आरक्षक नरेन्द्र, हेमंत राजवाड़े और नगर सैनिक रोमा का महत्वपूर्ण योगदान रहा
छत्तीसगढ़ में संचालित शराब दुकानों में उपलब्ध मदिरा के ब्राण्ड स्टॉक और विक्रय दर की जानकारी मोबाईल पर प्लेस्टोर से “मनपसंद” एप्प डाउनलोड़ कर ली जा सकती है। मनपसंद एप्प में राज्य की सभी मदिरा दुकानों में उपलब्ध देशी और विदेशी मदिरा के बोतल, अद्धी और पाव के ब्राण्ड लेबल का नगवार विवरण एवं विक्रय दर अंकित रहता है, मदिरा दुकान में किसी प्रकार की अनियमितता, शिकायत या अवैध शराब की सूचना के संबंध में टोल फ्री नम्बर 14405 और मोबाईल नं. 9424102102 पर व्हाटसप पर सूचना दी जा सकती है।